पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सरकारी खजाने के तोहफे बेचने के मामले (तोशाखाना केस) में राहत मिल गई है। ‘जियो न्यूज लाइव’ के मुताबिक बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इमरान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत 8 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशाखान मामले में बरी होने के बाद भी इमरान जेल में ही रहेंगे। दरअसल, इस साल फरवरी में पाकिस्तान में हुए चुनाव से कुछ दिन पहले ही इमरान को 3 मामलों में कुल 31 साल की सजा सुनाई गई थी। इससे एक दिन पहले इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार एक मामले में जमानत मिली चुकी है। इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। क्या है तोशाखाना केस नियम क्या है